धन के दुरुपयोग के आरोप में मंडीज़िला के घड़ोई पंचायत की प्रधान निलंबित

कठवाड़ पंचायत का प्रधान बर्खास्त, 6 साल के लिए अयोग्य घोषित

विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के चलते गिरी ये गाज
ग्रामीणों ने दी थी धांधली की शिकायत, प्रशासन ने जारी किए सस्पेंशन के आदेश
हमारी पंचायत, नाहन
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक प्रधान को बर्खास्त करने का मामला सामने आया है। विकास खंड तिलोरधार की ग्राम पंचायत कठवाड़ के प्रधान महेंद्र सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रधान पर यह सख्त कार्रवाई विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अमल में लाई गई है।

जिला सिरमौर प्रशासन ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दोषी प्रधान को 6 सालों के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं बर्खास्त किए गए प्रधान को विकास कार्यों में दुरुपयोग की गई लाखों की राशि को भी तुरंत प्रभाव से जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।

डीसी सिरमौर एलआर वर्मा की तरफ से जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि सोहन सिंह सहित कठवाड़ के अन्य ग्रामीणों ने पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने और सरकारी धन के दुरुपयोग करने को लेकर शिकायत की थी। जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए।

जांच कमेटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अन्य के साथ संबंधित प्रधान, ग्राम पंचायत में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने और सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए प्रथम दृष्टि में दोषी पाए गए। इस पर जांच कमेटी में सामने आई अनियमितताओं को लेकर पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन प्रधान से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

जिसके बाद प्रधान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत जिला प्रशासन की ओर से नियमित जांच के लिए कफोटा के एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद जांच अधिकारी द्वारा नियमित जांच रिपोर्ट डीसी सिरमौर को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में आरोपी प्रधान के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए।

विभिन्न विकास कार्यों में दोषी पाए जाने के साथ-साथ 5,30,566 की राशि दोषी प्रधान महेंद्र सिंह से वसूली योग्य पाई गई। नियमित जांच के बाद पंचायत प्रधान को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया। नियमित जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाए गए आरोप और प्रधान से प्राप्त उत्तर का गहनता से अध्ययन व समीक्षा करने पर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। लिहाजा दोषी प्रधान को जिला प्रशासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है।

“कठवाड़ पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर प्रधान पद से बर्खास्त किया गया है. साथ ही दोषी प्रधान के खिलाफ 6 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ दोषी प्रधान को यह आदेश भी जारी किए गए हैं कि विकास कार्यों में दुरुपयोग की गई 5,30,566 रुपए की धनराशि को भी तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा पद से हटाए गए पंचायत प्रधान को उनके पास ग्राम पंचायत कठवाड़ की नगद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर/ स्टॉक का सामान हो, तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत ग्राम पंचायत के सचिव को सौंपने को कहा गया है।” – एलआर वर्मा, डीसी सिरमौर

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