हिमाचल को TOBACCO फ्री बनाने की मुहिम

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तंबाकू मुक्त पंचायत को मिलेंगे 5 लाख रुपये

हमारी पंचायत, मंडी
तंबाकू मुक्त मंडी के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मई महीने तक 755 चालान काटकर 76 हजार 400 रुपये जुर्माना वसूला है। ये जानकारी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) के अंतर्गत आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक के दौरान सामने आई हैं।

बैठक का उद्देश्य जिले में कोटपा अधिनियम की अनुपालना की स्थिति की समीक्षा करना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करना रहा।

अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों की विशेष निगरानी करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई दुकानदार इस क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण के तंबाकू उत्पादों का व्यापार करना गैरकानूनी है और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राठौर ने सभी उपमंडल अधिकारियों, पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि इस अधिनियम का उल्लंघन रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि ‘तंबाकू मुक्त मंडी का निर्माण केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इस दिशा में सभी विभागों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ‘कोई ग्राम पंचायत स्वयं को नशा मुक्त घोषित करती है और मूल्यांकन में सफल रहती है तो उस पंचायत को 5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पंचायत द्वारा आत्म मूल्यांकन के बाद विभिन्न समितियों द्वारा जांच की जाती है और मानकों पर खरा उतरने पर पंचायत को एक वर्ष के लिए ‘तंबाकू मुक्त पंचायत’ घोषित किया जाता है।’

इसके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को पूर्ण प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी 31 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित करने के सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करें।

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