मतदान के लिए कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
हमारी पंचायत, देहरादून
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मतदान के तीनों चरणों के दौरान सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। यह छुट्टी 26 मई, 28 मई और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में लागू रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान वाले क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बोर्ड, निगम और कई औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों और दुकानों-व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा।
सरकार ने कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने का भी निर्णय लिया है। यानी मतदान के लिए मिलने वाली छुट्टी के दौरान कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
राज्य के भीतर दूसरे क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी भी अपने गृह क्षेत्र में मतदान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होने हैं, वहां यह अवकाश लागू नहीं होगा। इनमें कुल्लू जिले की कुछ पंचायतें शामिल हैं।
इधर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य में प्रधान, उपप्रधान, पंचायत सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद समेत 31 हजार से अधिक पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनावों से पहले शहरी निकाय चुनाव 17 मई को प्रस्तावित हैं।

